दुर्ग। घर में गांजा की बिक्री करने वाली महिला को सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दुर्ग पी एस मरकाम की कोर्ट ने महिला आरोपी श्रीमती सोनी नेताम को सजा सुनाई है। न्यायालय ने जितने दिन महिला जेल में रही तब तक के कारावास तथा 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड न दे पाने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूरज शर्मा ने पैरवी की थी। 27 मई 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 6 आजाद चौक निवासी श्रीमती सोनी नेताम अपने ही घर में अवैध रूप से गांजा रखकर बेच रही है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आरोपिया के पास से 1.100 किलो ग्राम गांजा जब्त किया था।