किसान से 25 लाख की धोखाधड़ी, कोर्ट के आदेश पर अपराध दर्ज

दुर्ग। किसान से जमीन का सौदा कर 25.50 लाख रुपए की ठगी करने वाले सेवानिवृत्त बीएसपी अधिकारी रूप सिंह देवांगन, उसका बेटा पुष्पेंद्र कुमार देवांगन तथा बेटी चंद्रप्रभा देवांगन के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। रिटायर्ड बीएसपी कर्मी ने अपने बेटा बेटी के साथ मिलकर किसान के साथ सौदा करने के बाद रकम ले ली, फिर नोटिस भेज कर सौदा कैंसिल कर दिया था।परेशान होकर किसान अनूप साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दायर किया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।
जानकारी के मुताबिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंकिता तिग्गा की कोर्ट में ग्राम धनोरा थाना पद्मनाभपुर निवासी अनूप साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दायर किया था। प्रार्थी ने न्यायालय मे बताया कि वह अनपढ़ व अशिक्षित है, गांव में खेती किसानी और पशुपालन का दूध बेचने का काम करता है। ताल पुरी निवासी रूप सिंह देवांगन उसके ही गांव का रहने वाला है। पैसे की आवश्यकता होने पर उसने अपने गांव की 4000 वर्ग फीट जमीन बेचने का प्रार्थी के साथ सौदा किया था। 37 लाख रुपए में जमीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट 21 अगस्त 2018 को हुआ था। बीएसपी से सेवानिवृत अधिकारी अपने बेटा बेटी के साथ मिलकर अपने खाते में 25.50 लाख रुपए जमा कर लिए,इसके बाद नोटिस भेज कर रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया था। न्यायालय में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि रूप सिंह देवांगन उसके अलावा किसी और को जमीन नहीं बेच सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *