दुर्ग। आधी रात को दुकान में आग लगाकर लाखों रुपए के समान को जलाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने आरोपी राजू ठाकुर उर्फ राजू सेन को धारा 456 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, 5000 रुपए अर्थ दंड तथा धारा 436 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास 5000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने पैरवी की थी।
मिलन चौक उम्दा भिलाई 3 निवासी प्रार्थी कमलेश देवांगन की मोना मेडिकल के आगे लक्ष्मी मैरिज पैलेस रोड के पास बिजली वायरिंग, इलेक्ट्रिक सामान व हार्डवेयर सामान की दुकान है। 28 मई 2022 की रात को वह दुकान बंद करके घर चला गया था। रात लगभग 1:00 बजे पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसे सूचना दी कि उसकी दुकान में आग लग गई है।सूचना मिलते ही उसने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद वह अपने पिता के साथ दुकान में पहुंचा और बोरिंग से बाल्टी में पानी भर भर कर आग को बुझाने का प्रयास किया।इस समय पुलिस एवं अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। लोगों ने बताया था कि आरोपी राजू ठाकुर उर्फ राजू सेन ने दुकान में आग लगाई है, लोगों ने उसे दुकान में घुसते और आग लगाते हुए देखा था। अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने बताया कि जब मोना मेडिकल मे लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया तो पाया कि आरोपी राजू ठाकुर दुकान की ओर आते और जाते हुए दिखाई दे रहा है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया था। इस घटना में लाखों रुपए का इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर व अन्य सामान जलकर खाक हो गया था।