दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
सुनाई है। घटना सुपेला थाना क्षेत्र की है। पीड़िता की मां ने घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के मुताबिक तीन सितंबर 2023 को दोपहर 2.30 बजे वह अपने पति के साथ काम पर चली गई। शाम चार बजे घर लौटने पर पता चला कि उसके सौतेला बेटा ने ही पीड़िता के साथ गलत काम किया है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 376 (क,ख), 376(2),पाक्सो एक्ट की धारा 5,6 के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश अनिष दुबे के न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के अंतर्गत आरोपित को 20 वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार ने की।