संगीता शाह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

दुर्ग। सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड की डायरेक्टर संगीता केतन शाह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी है। संगीता केतन शाह के खिलाफ विशाल केजरीवाल ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कराया था। बुधवार को संगीता केतन शाह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत सारथी की कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। इस दौरान संगीता शाह की व्हाट्सएप पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने अपना तर्क रखते हुए कहा कि संगीता ने 55 लाख रुपए का चेक विशाल केजरीवाल को दे चुके हैं और वह 45 लाख का चेक दे रहे है। यह कहकर अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष चेक भी प्रस्तुत किया, परंतु मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने संगीता शाह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि विशाल रीरोलर्स प्राइवेट लिमिटेड नेहरू नगर के संचालक विशाल केजरीवाल ने हेम होल्डिंग एंड ट्रेडिंग लिमिटेड तथा सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड की डायरेक्टर संगीता केतन शाह के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध कोतवाली थाना में दर्ज कराया था। जांच के बाद पुलगांव पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध दर्ज का जांच में लिया था। आरोपिया ने जमीन खरीदी के एक सौदे में एक करोड रुपए की राशि प्राप्त कर लेने के बाद भी बयनामा निष्पादित नहीं किया था। इकरार नामा में इकरारशुदा जमीन के पश्चिम में रोड रास्ता होना बताया गया था परंतु मौके पर जमीन के पश्चिम में रोड रास्ता नहीं होना पाया गया था। जब बार-बार परिवादी रोड रास्ता की व्यवस्था करने के संबंध में निवेदन किया तो उसे धमकी दी गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *