इकरारनामा को कूटरचित कर दस्तावेज किया न्यायालय में पेश, अपराध दर्ज

दुर्ग। पुलिस विभाग का फर्जी सील का दुरुपयोग कर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश करने वाले आरोपी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 318 (4) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।
शांति नगर सुपेला थाना वैशाली नगर निवासी श्रीमती रिद्धि जैन ने शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी प्रकाश चंद जैन निवासी गया नगर दुर्ग द्वारा फर्जी दस्तावेज एवं पुलिस विभाग का फर्जी सील का दुरुपयोग कर कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि कश्यप की कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने बताया कि प्रकाश चंद जैन द्वारा एक दस्तावेज जमानत पत्र, इकरारनामा को प्रस्तुत किया गया था, उक्त दस्तावेज में सूचना के अधिकार 2005 के तहत जन सूचना अधिकारी कार्यालय पुलिस अधीक्षक दुर्ग का उल्लेख है जिसमें जमानत पत्र खाली है। वर्ष 2017-18 में शिकायत आवेदन दिया गया था, आवेदन के साथ दस्तावेज भी संलग्न थे जिसमें जमानत पत्र इकरारनामा पूरा भरा हुआ था किंतु प्रकाश चंद जैन ने 3 फरवरी 2025 को न्यायिक दंडाधिकारी रवि कश्यप की कोर्ट में दस्तावेज को कूटरचित कर जन सूचना अधिकारी कार्यालय दुर्ग पुलिस अधीक्षक का सील लगाकर प्रस्तुत किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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