दुर्ग। किशोरी पर जादू टोना करने, उस पर भूत प्रेत चढ़ा देने का आरोप लगाने के बाद आरोपियों द्वारा महिला को प्रताड़ित करने पर महिला ने फांसी लगा ली थी। इस प्रकरण में न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार टामक की कोर्ट ने आप विजय साहू, चंदू राम साहू,खोर बहरा राम साहू तीनों ग्राम रीवा गहन थाना रानी तराई तथा आरोपी दूज राम साहू निवासी ग्राम खपरी थाना रन चिरई को अलग-अलग धारा के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरशद खान ने पैरवी की थी। गांव की ही रहने वाली 14 वर्षीय सुनीता की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। आरोपियों को शक था कि इसके पीछे कीर्तन बाई साहू का हाथ है। 17 मार्च 2020 की रात को चंदू साहू कीर्तन बाई के घर पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। इस दौरान वहां पर आरोपी खोर बहरा, विजय साहू, दूज राम साहू भी मौजूद थे। आरोपियों ने कीर्तन बाई से कहा कि तुमने हमारी लड़की पर जादू टोना किया है, उस पर भूत चढ़ा दी है, तुम उसे ठीक करो नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। परेशान होकर कीर्तन बाई ने 18 मार्च को आम के पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी थी।