नाली पर कचरा डालने एवं सार्वजनिक स्थल पर कचरा फैलाने वाले दुकान संचालक पर निगम ने लगाया 23400 का जुर्माना

भिलाई नगर/ नाली में कचरा डालने तथा सार्वजनिक स्थल पर कचरा फैलाने वाले लोगों को निगम के द्वारा बारंबार सफाई व्यवस्था बनाए रखने की समझाइश दी जा रही है। बावजूद बाज नहीं आने वाले लोगों पर निगम जुर्माना की कार्यवाही कर रहा है। ऐसा ही कुछ मामला आज आकाश गंगा मार्केट क्षेत्र में देखने को मिला। आकाश गंगा मार्केट क्षेत्र के दुकान संचालक ऋतुराज गैस एजेंसी के द्वारा नाली में तथा सार्वजनिक स्थानों पर अपने दुकान का कचरा डाला जा रहा था जिसके चलते नाली का प्रवाह बंद हो गया था तथा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी पसरी हुई थी। इस पर निगम के अधिकारी कमलेश द्विवेदी के द्वारा संचालक ऋतुराज गैस एजेंसी से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम तथा निगम अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 15000 जुर्माना वसूल किया गया है। इसी प्रकार राजू दलाई से 500 रुपए, देशमुख टी स्टॉल से 500 रुपए, छत्तीसगढ़ फॉर्म हाउस से 1500 रुपए, पारस ज्वेलर्स से 2000 रुपए, राकेश पांडे से 200 रुपए, पारख ज्वेलर्स से 1200 रुपए, आशीष ज्वेलर्स से 500 रुपए, जितेंद्र अरोरा से 2000 रुपए इस प्रकार कुल 23400 रुपए दंडात्मक शुल्क वसूला गया। स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि आकाशगंगा मार्केट क्षेत्र से कचरा नहीं उठाने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसको लेकर आज निगम की टीम ने इसे गंभीरता से लेते हुए मौके का निरीक्षण किया। परंतु स्थल का मुआयना करने पर यह जानकारी मिली की शिकायत कर्ताओं में से कुछ लोगों के द्वारा ही अपने दुकान से निकले हुए कचरे को सार्वजनिक स्थान में फेंककर तथा नालियों में डालकर गंदगी फैलाई जा रही है। इस पर निगम प्रशासन ने गंदगी फैलाने पर जुर्माना वसूल किया तथा नाली तथा सार्वजनिक स्थलों पर कचरा नहीं डालने की समझाइश भी दी। बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भिलाई को नंबर वन बनाने के लिए निगम प्रशासन ने अपनी ताकत झोंक दी है। सुखा-कचरा एवं गीला कचरा अलग अलग देने के साथ ही सफाई व्यवस्था बनाए रखने की लगातार अपील की जा रही है। परंतु इसे गंभीरता से नहीं लेने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है।

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