सक्षिप्त विवरण-: थाना केरेगांव क्षेत्रांतर्गत प्रार्थी के नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके वैद्य सरक्षण से भगा कर ले गया है की सूचना पर थाना केरेगांव द्वारा गुम इंसान क्रमांक 11/22, अपराध क्रमांक 50/22 धारा 363 भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया।
जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत ठाकुर द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए थे।
जिस पर अति० पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भुरकर साहू के मार्गदर्शन में एवं उप पुलिस अधीक्षक भावेश साव के नेतृत्व में उपनिरीक्षक संतोष साहू थाना प्रभारी केरेगांव द्वारा अपने स्टाफ के साथ मिल कर मामले मेंकी पतासाजी की जा रही थी कि पतासाजी विवेचना के दौरान सायबर सेल धमतरी से तकनीकी साक्ष्य प्राप्त कर एवं मुखबीर सूचना पर प्रकरण के
आरोपी-:हरिशकर यादव पिता बसंत यादव उम्र 23 वर्ष साकिन साकिन दंतेश्वरी चौंक बिजली ऑफिस के पास रावांभाठा बंजारी नगर, रायपुर थाना खम्हतराई जिला रायपुर (छ०ग०)के कब्जे से बंजारीनगर स्वास्तिक कंपनी रायपुर लकड़ी टाल से दिनांक 20.02.23 को गवाहों के समक्ष बरामद कर गुम इंसान कमांक 11/22 दस्तयाब किया गया है।
सी.डब्ल्यू.सी.से पीड़िता का काउंसलिंग कराई गई जिसमें अपने कथन में बताई की आरोपी द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर,शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ बंजारीनगर रायपुर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है कि पीड़िता के कथन एवं महिला चिकित्सक के जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि० एवं धारा 04, 06 पॉक्सो एक्ट जोडी गई है।
थाना केरेगांव आरोपी को दिनांक 21.02.23 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पिड़िता नाबालिग लड़की को उनके माता-पिता को सुपुर्द किया गया है।
केरेगांव पुलिस की त्वरित कार्यवाही से पीडिता के परिजनों एवं जनमानस में भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है।
इस प्रकारण की विवेचना कार्यवाही में उपनिरीक्षक संतोष साहू थाना प्रभारी केरेगांव,
प्रकरण के विवेचक सउनि.संतोष कोमरा, सउनि. प्रदीप सिंह, आर युवराज साहू, महिला आरक्षक श्रीमती रामकुमारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।