दुर्ग/निशांत ताम्रकार/!छ०ग० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर विरुद्ध श्री बालाजी बिल्डर्स द्वारा श्री जुगल किशोर तिवारी, दक्षिण गंगोत्री, सुपेला, भिलाई का प्रकरण क्रमांक SM-PRO-2022-01723 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 20.09.2022 अनुसार श्री बालाजी बिल्डर्स रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खसरा न0 95 / 43 न्यू आदर्श नगर, भिलाई, दुर्ग को डिफाल्टर मानते हुए रेरा में पंजीयनक्रमांकCGRERA2605184000147 (पार्टनरशिप फर्म) तथा पंजीयन क्रमांकCGRERA100620000479 (प्रोपराईटरशिप फर्म) को प्रतिसंहरित किया गया है। श्री बालाजी बिल्डर्स डिफाल्टर मानते हुए रियल एस्टेट सेक्टर में एजेंट या प्रमोटर के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है, उक्त संबंध में रजिस्ट्रार छ०ग० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, रायपुर के द्वारा पत्र क0 1570 दिनांक 22.09.2022 जारी किया गया है । अत एवं आम जनता को अवगत कराया जाता है कि भविष्य में श्री बालाजी बिल्डर्स से भूमि / भवन संबंधी किसी प्रकार का कार्य न करावे ,बालाजी बिल्डर्स को रेरा ने किया डिफाल्टर घोषित।