दुर्ग। नंदिनी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम ओखरा नारधा, सेमरिया चौक में 2.840 किलोग्राम गांजा रखने के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपित पोपचंद मारकण्डे को दोषी ठहराते हुए छह माह के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण के अनुसार 2 जून 2026 को नंदिनी नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम ओखरा नारधा, सेमरिया चौक में पोपचंद मारकण्डे गांजा रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपित को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे में सफेद रंग के कपड़े के थैले में रखा गांजा बरामद हुआ।
पुलिस ने गांजा बरामद कर पंचनामा तैयार किया और आरोपित से इसके संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। आरोपित कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। मौके पर तौल कराने पर गांजा का वजन 2.840 किलोग्राम पाया गया। इसके बाद बरामद मादक पदार्थ को सीलबंद कर आवश्यक कार्रवाई की गई।
प्रकरण में आरोपित के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख)(ii)(बी) के तहत अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विशेष एनडीपीएस प्रकरण क्रमांक 73/2026 में सुनवाई के दौरान आरोपित ने अपराध स्वीकार किया। न्यायालय ने उसे दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। आरोपित 2 जून से 5 अगस्त 2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है, जिसकी अवधि को सजा में समायोजित किया गया है।