दुर्ग। अपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रवि निगम पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। एक वर्ष तक दुर्ग सहित 6 जिलों की सीमा में उसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी दुर्ग द्वारा रवि निगम के विरुद्ध जिला बदर आदेश पारित किया गया है। आदेश के मुताबिक रवि निगम 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला दुर्ग सहित राजनंदगांव, रायपुर, धमतरी, बालोद एवं बेमेतरा जिलों की सीमाओं से बाहर रहेगा। आरोपी के विरुद्ध थाना सुपेला एवं पदमनाभपुर में वर्ष 2013 से 2025 तक कुल 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि रवि निगम 35 वर्ष निवासी रावण भाटा सुपेला को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिले की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। आरोपी को आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने तथा निर्धारित अवधि तक सक्षम अनुमति के बिना इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रतिवेदन में आरोपी के संबंध में जानकारी दी गई थी कि वह लोगों को डराने धमकाने, मारपीट तथा विवाद की परिस्थितियों में भीड़ एकत्र कर अशांति उत्पन्न करने जैसे कृत्यों में संलिप्त रहता है।
