किशोरी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने दि सजा

सुनसान क्षेत्र एवं अपने घर में ले जाकर किशोरी के साथ बार-बार जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी शुभम सरकार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थदंड, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत आजीवन कारावास ,5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी।
किशोरी अपने पिता के घर में सौतेले भाई ,भाभी, बहन के साथ रहती थी।15 नवंबर 2023 की रात 8:00 बजे 15 वर्ष 5 माह आयु की किशोरी अपने घर से निकल कर थोड़ी दूर पर किराना दुकान से बिस्किट खरीदने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान सुनसान रोड पर आरोपी शुभम सरकार उर्फ़ बंगाली निवासी देव बलोदा चरोदा भिलाई आया और किशोरी का मुंह दबाकर पटरी के पास सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। किशोरी ने लोगों का आवाज लगाई परंतु सुनसान क्षेत्र होने के कारण कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा था। इसके बाद आरोपी ने अपने घर भी ले जाकर दो बार किशोरी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। परेशान होकर किशोरी ने अपनी बहन को घटना की जानकारी दी और 15 नवंबर को अपने भाई को मोबाइल पर अपनी आप बीती बताई। इसके बाद जीआरपी चौकी भिलाई में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

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