दुर्ग जिले में पहली बार शराब के नशे में यात्री बस चलाने वाले चालक को न्यायालय ने तीन दिन के साधारण कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यातायात पुलिस ने विशेष जांच अभियान के दौरान राजनांदगांव–दुर्ग–भिलाई मार्ग पर चल रही गुरुनानक ट्रेवल्स की बस के चालक जितेंद्र देवांगन को ब्रीथ एनालाइजर जांच में नशे की हालत में पकड़ा था। इसके बाद मोटरयान अधिनियम की धाराओं 185 और 184 के तहत कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।
