युवक के साथ मारपीट करने वाले पांच आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग दीपक कुमार कोशले की कोर्ट ने आरोपियों को धारा 119 (2) के तहत 5-5 वर्ष सश्रम कारावास, एक -एक हजार रुपए अर्थ दंड तथा धारा 191 (2) के तहत एक-एक वर्ष सश्रम कारावास, पांच पांच सौ रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
नंदनी चंद्रवंशी ने बताया कि 3 नवंबर 2024 को प्रार्थी संदीप कुमार जायसवाल उतई में भुनेश साहू के घर पानी छोड़ने जा रहा था। शाम लगभग 4:30 बजे आदर्श नगर मोड़ के पास उतई पहुंचा था और दिनेश साहू के घर का पता पूछा था तभी दो बाइक में सवाल पांच लड़के आए और बोले कि तुमको गाड़ी चलाना नहीं आता है, कहकर गाली गलौज करने लगे। जब प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों होमन कुमार यादव निवासी करगाडीह, धनेश कुमार उर्फ बिट्टू ग्राम करगाडीह, डिगेश्वर साहू उर्फ आशु निवासी बोरीगारका, महेंद्र कुमार यादव निवासी करगाडीह तथा कुणाल कुमार यादव निवासी आदर्श नगर उतई ने कहा कि तेरे को यहीं पर निपटा देंगे और कहा कि हम लोगों को शराब पीने के लिए पैसा दे नहीं तो तुझे नहीं छोड़ेंगे, यहीं जान से मार देंगे। प्रार्थी ने पैसा देने से मना किया तो आरोपी होमन और उसके अन्य साथी गाली गलौज करते हुए हाथ मुक्का एवं हाथ में रखे डंडे से मारपीट किए।आरोपियों ने प्रार्थी की वाहन महिंद्रा मैक्सिको सी जी 07 सीएस 1498 को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था।