पति की हत्या, पत्नी एवं उसके भतीजे को आजीवन कारावास

दुर्ग।भतीजे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने वाली आरोपी पत्नी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोशले की कोर्ट ने आरोपी उमाबाई साहू एवं लांकेश्वर साहू उर्फ़ लक्की को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं पांच- पांच सौ सौ रुपए अर्थ दंड, धारा 120 बी के तहत आजीवन कारावास एवं 200- 200 रुपए दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती नंदनी चंद्रवंशी ने पैरवी की थी।
बीआरपी कॉलोनी स्टेशन मरोदा भिलाई निवासी संतोष कुमार साहू अपनी पत्नी उमाबाई साहू के चरित्र पर शक करता था और इसको लेकर वह हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहता था। संतोष कुमार साहू अपनी पत्नी उमा बाई को घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं देता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच हमेशा विवाद होते रहता था। इससे तंग आकर आरोपिया उमाबाई साहू ने अपने भतीजे लांकेश्वर साहू उर्फ़ लक्की निवासी ग्राम अंडा जिला दुर्ग के साथ मिलकर संतोष साहू की हत्या कर दी
दोनों आरोपियों ने 28 मई 2023 की रात को संतोष कुमार साहू को जमकर शराब पिलाई। इसके बाद जब संतोष अपने बिस्तर पर जाकर सो गया तब उमाबाई एवं लांकेश्वर साहू ने एक राय होकर हाथ, चादर, तकिया से संतोष का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

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