किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं नियम 16 में परिभाषित देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालको जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी कार्यक्रम तथा योजनाओं के धारक नहीं है, उन बालकों के सर्वोत्तमहित तथा बाल देखरेख संस्थाओं में स्थापन, संचालन, विधिक सहायता एवं समर्थन का सुदृढ़ीकरण कौशल विकास प्रशिक्षण ,ऐसे व्यक्ति जो संस्थागत देखरेख में 18 वर्ष की आयु पार कर ली है, को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए तथा विषम परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं बालकों के पुनर्वास और बाल अनुकूल पुलिस थानों, बोडो, पोक्सो न्यायालयों एवं समितियों के निर्माण करने, माता-पिता एवं देखरेखकर्ताओं के क्षमता वर्धन और बाल अधिकारों पर जागरूकता इत्यादि के लिए छत्तीसगढ़ बाल कोष दिशा निर्देश 2022 दिनांक 23,अप्रैल् 22 से लागू है। जिसमें बालकोष् सृजन हेतु सर्व साधारण से अपील किया जाता है कि किसी व्यक्ति, समूह या संस्था स्वयंसेवी संस्था संगठन स्वैच्छिक संस्था ट्रस्ट या कारपोरेट सेक्टर द्वारा शैक्षिक रूप से दिया गया दान, अंशदान अनुदान के साथ-साथ उद्योगपतियों, प्रबुद्ध व्यक्तियों सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मी को एवं व्यापारियों द्वारा शैक्षिक दान अंशदान के माध्यम से संग्रहित किया जाना है स्वयंसेवी संस्था संगठन स्वैच्छिक संस्था ट्रस्ट या कर पुलिस सेक्टर द्वारा शैक्षिक रूप से दिया गया दान अंशदान अनुदान के साथ-साथ उद्योगपतियों प्रबुद्ध व्यक्तियों सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मी को एवं व्यापारियों द्वारा शैक्षिक दान अंशदान के माध्यम से संग्रहित किया जाना है बाल कोष में दिए गए दान हेतु दान दाताओं को अशक्त अनुसार आयकर छूट हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा बाल कोष का संचालन एकीकृत बालबाल कोष का संचालन एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत स्थापित राज्यपालबाल कोष का संचालन एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत स्थापित राज्य बाल संरक्षण समिति नवा रायपुर नोडल विभाग के रूपबाल कोष का संचालन एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत स्थापित राज्य बाल संरक्षण समिति नवा रायपुर नोडल विभाग के द्वारा किया जाएगा बाल कोष में प्राप्त होने वाली निधि का उपयोग देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के सर्वोत्तम हित में किया जा सकेगा जैसे फॉक्स पीड़ित गंभीर बीमारी से ग्रस्त बालकों के सांसदबाल कोष में प्राप्त होने वाली निधि का उपयोग देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के सर्वोत्तम हित में किया जा सकेगा जैसे फॉक्स पीड़ित गंभीर बीमारी से ग्रस्त बालकों के साथ साथ 18 वर्ष पूर्ण कर चुकेबाल कोष में प्राप्त होने वाली निधि का उपयोग देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के सर्वोत्तम हित में किया जा सकेगा जैसे फॉक्स पीड़ित गंभीर बीमारी से ग्रस्त बालकों के साथ साथ 18 वर्ष पूर्ण करने के पश्चातवर्ती की देखरेख की पात्रता रखने वाले बालकों को लाभान्वित किया जाएगा इस श्रेणी में आने वाले बालकों के सर्वोत्तम हित में सर्व साधारण से आवेदन आमंत्रित किया जाता है तथा दानदाताओं से अनुरोध है किइस रेडी में आने वाले बालकों के सर्वोत्तम हित में सर्व साधारण से आवेदन आमंत्रित किया जाता है तथा दान दाताओं से अनुरोध है कि कठिन परिस्थितियों में जीवनकठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बालकों के जीवन निर्वाह एवं समाज के मुख्यधारा से पुनर समेकन हेतु राज्य बाल संरक्षण समिति के माध्यम से राशि जमा कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए कार्यालय मैं कार्यालयीन समय में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रायपुर सुभाष स्टेडियम द्वितीय तल कक्ष क्रमांक 28 में संपर्क किया जा सकता है!