दुर्ग। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत पाराशर द्वारा आईटी एक्ट के एक प्रकरण में आरोपी गण सचिन नलगे एवं हेमंत कुशवाहा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों ने पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 10.60 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। इस प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक रमेश कुमार साहू दादर द्वारा यथोचित एवं कुशलता पूर्वक पैरवी की गई थी और उसी के चलते आरोपियों को सजा हुई। इस पर रमेश कुमार साहू के कार्य की सराहना करते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने उन्हें बधाई देते हुए प्रशंसा पत्र प्रदान किया है। इस अवसर पर विजय अग्रवाल ने कहा कि मैं रमेश साहू दादर की प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार न्यायालय के समक्ष शासन का प्रभावित पक्ष रखते रहेंगे।