न्यायालय ने क्षति राशि देने के दायित्व से इंश्योरेंस कंपनी को किया मुक्त

दुर्ग। वाहन चालक द्वारा आवेदक को टक्कर मार कर घायल कर देने वाले मामले में बीमा कंपनी को न्यायालय ने क्षति राशि देने के दायित्व से मुक्त किया है। चतुर्थ अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दुर्ग श्रीमती सुनीता टोप्पो की कोर्ट में आवेदक रामाधार निषाद निवासी नंदिनी खुंदनी थाना नंदिनी ने शाखा प्रबंधक इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी रिंग रोड रायपुर एवं दो अन्य अनावेदक के खिलाफ मोटर दुर्घटना दावा के तहत क्षति राशि प्राप्त करने आवेदन दिया था।10 फरवरी 2024 को आवेदक दुर्घटना में घायल हो गया था। आवेदक रामाधार निषाद रात में टहलने के लिए घर से पैदल निकला हुआ था। उसी समय तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल चालक सूरज कुमार ने आवेदक को टक्कर मार दी थी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। परिवादी ने मोटर दुर्घटना दावा राशि प्राप्त करने न्यायालय में आवेदन पेश किया था। जिस पर वाहन सीजी 07 सीजी 7816 का बीमा कर्ता होने के नाते इफको टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बनाया गया था। बीमा कंपनी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने बताया कि दस्तावेजों से ज्ञात हुआ था कि वाहन चालक के पास घटना के समय ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिसका बचाव बीमा कंपनी ने किया था। जिस आधार पर न्यायालय ने बीमा कंपनी को क्षति राशि देने के दायित्व से मुक्त किया है।

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