दुर्ग। अपने पास गांजा रख कर बेचने वाली आरोपी महिला को कोर्ट ने सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दुर्ग पी एस मरकाम की कोर्ट ने आरोपिया मधु साहू पारधी को धारा 20 (क)(2)(ख) के तहत अभिरक्षा में बिताई गई अवधि तक के लिए सश्रम कारावास ,10,000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूरज शर्मा ने पैरवी की थी। 19 जून 2025 को थाना पाटन पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला भाठा पारा पारधी पारा के पास ग्राम तर्रा थाना पाटन में अवैध रूप से गांजा बेच रही है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपिया मधु साहू पारधी को पकड़ा। उसके पास से सफेद रंग की थैली से 1.225 किलो गांजा एवं नगदी रकम 13,020 रुपए जब्त किए गए थे।