अब गंदगी फैलाते पकड़े गए तो वसूला जाएगा जुर्माना

भिलाई नगर / नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने लगातार कार्य किए जा रहे है, निगम क्षेत्र में बेतरतीब तरीक से कचरा फैलाने, डस्टबिन नहीं रखने, प्रतिबंधित प्लास्टिक के विक्रय एवं उपयोग करने वालों के विरूद्ध निगम प्रशासन अब सख्त कार्रवाई कर रहा है, कहीं भी ऐसे कृत्य करने वाले पकड़ने जाने पर सीधे जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की जा रही है। भिलाई शहर साफ सुथरा रहे इसके लिए निगम प्रशासन नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने कचरे को निर्धारित स्थान पर डालने लगातार अपील व जागरूक कर रहे है बावजूद कुछ लोग नहीं मान रहे| कहीं भी कचरा फेंकने सीएनडी वेस्ट या बिल्डिंग मटेरियल डालकर सड़क बाधा की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। आज वैशालीनगर और मदरटेरेसा नगर जोन के स्वास्थ्य विभाग टीम ने जोन क्षेत्र का निरीक्षण और गंदगी फैलाने वाले 22 लोगों से 30500 रूपए का जुर्माना वसूलने की कार्यवाही किए। भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गंदगी फैलाने वाले, घर के आस पास वेस्ट मटेरियल, सार्वजनिक स्थानों में गंदगी फैलाने और सड़क पर बिल्डिंग मटेरियल या अन्य तरह से सड़क बाधा करते हुए पाए जाने पर सामान जप्ती करने के साथ ही जुर्माना वसूलने की कार्यवाही करे। आयुक्त के निर्देश पर जोन आयुक्त अपने जोन क्षेत्र का निरीक्षण कर कार्यवाही कर रहे है। इसी क्रम में आज वृन्दानगर में टीने का व्यवसाय करने वाले 2 व्यवसायियों के यहां गंदगी पाए जाने पर 5-5 हजार रूपए तथा वार्ड 29 में ही बोरे का व्यवसाय करने वाले के यहां बेतरतीब तरीके गंदगी फैले पाए जाने पर 2 हजार जुर्माना वसूला गया।

इन पर लगा जुर्माना – निगम के जोन 02 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा निरिक्षण के दौरान गंदगी फैलाते हुए पाए जाने पर उत्तम पाण्डे से 7500रू, सपना जैने से 1000रू, कमलेश किराना स्टोर्स से 2000रू, सोनी किराना से 2000रू, नियाज अहमद से 5000रू, अनवर अली से 5000रू, चौहान सिलाई केन्द्र से 2000रू, इसी प्रकार जोन 03 क्षेत्र में नसीब से 200रू, अशीक से 200रू, साहिल से 200रू, इमरान खान से 200रू, छ.ग. ब्रायलर से 200रू, नागराज से 100रू, नास्ता सेंटर से 100रू, बीरू सोनकर से 100रू, बाबूलाल से 1000रू, भिलाई फास्ट फूड से 200रू, नाली पर अवैध कब्जा करने वाले खण्डे होटल से 500रू, हीरो होटल से 200रू, सांई नमकीन से 500रू, बिना लाईसेंस के दुकान संचालित करने वाले सेफ सांईप्रेस से 2000रू, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाए जाने पर फल दुकान से 100रू जुर्माना वसूला गया।

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