दुर्ग। शराब पीने एवं नशा करने से बेटे को मना करना मां को भारी पड़ गया। गुस्साए आरोपी बेटे ने मां पर मिट्टी तेल उड़ेलकर माचिस से आग लगा दी। देखते ही देखते मां बुरी तरह चल गई उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। हत्यारे आरोपी पुत्र को कोर्ट ने सजा दी है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुनीता टोप्पो की कोर्ट ने आरोपी सूर्यकांत वर्मा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक कुमार वर्मा ने पैरवी की थी।
ग्राम ननकट्ठी थाना नंदिनी निवासी श्रीमती मधु लता वर्मा पति कृष्ण कुमार वर्मा का एक बेटा सूर्यकांत वर्मा एवं एक पुत्री थी। सूर्यकांत वर्मा प्रतिदिन शराब पीता था एवं गांजे का नशा करता था। इस बात को लेकर आरोपी सूर्यकांत की मां मधु लता वर्मा उसे मना करती थी और उसे डांटती थी। इस बात को लेकर कई बार मां बेटे के बीच विवाद होता था। 17 सितंबर 2021 की दोपहर को जब आरोपी सूर्यकांत वर्मा नशा करके घर पहुंचा तब उसकी मां ने इस बात को लेकर उसे डांटा। यह बात सूर्यकांत को नागवार गुजरी और उसने गुस्से में आकर 5 लीटर वाले जरीकेन में रखा मिट्टी तेल अपनी मां मधुलता वर्मा पर उड़ेल दिया और माचिस से आग लगा दिया। देखते ही देखते मधुलता आग की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई थी।