पत्नी पर वसूले से वार, आरोपी को 5 वर्ष का कारावास

दुर्ग। अपनी पत्नी पर लोहे के वसूले से वार कर प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी राधेश्याम जामुलकर को धारा 109 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास ,1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एमके दिल्लीवार ने पैरवी की थी। प्रार्थिया रेवती जामुलकर ने छावनी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने पति, बच्चे, सास ,ससुर के साथ स्वर धारा टेंट हाउस के पास, कैंप एक भिलाई में निवास करती है। 9 जुलाई 2024 को उसका पति ड्राइवरी के काम से दूसरे गांव गया हुआ था। प्रतिदिन की तरह वह खाना खाकर सो गई थी।उसके सास- ससुर के बीच हमेशा विवाद होता रहता था ।आधी रात लगभग 3:00 बजे भी उसके ससुर आरोपी राधेश्याम जामुलकर 65 वर्ष एवं उसकी सास उत्तरा जामुलकर के बीच विवाद होने लगा था। इसी दौरान उसकी सास की बचाव बचाव करके आवाज आई। आवाज एवं शोर शराबा सुनकर रेवती अपनी सास को बचाने गई। तब देखी कि उसका ससुर लोहे के वसूले से अपनी पत्नी उत्तरा को मार रहा है। जब रेवती बीच बचाव करने गई तब आरोपी ने उसे धमकी देते हुए कहा कि हट जा नहीं तो तुझे भी जान से मार डालूंगा। इस पर रेवती ने अपने पड़ोसियों को आवाज दी। किसी तरह घायल उत्तरा को अस्पताल पहुंचाया गया था।

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