पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने दी सजा

घरेलू विवाद के बाद पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने सजा दी है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने आरोपी कविता साहू को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने पैरवी की थी।
आरोपिया श्रीमती कविता साहू निवासी स्टेशन मरोदा भिलाई का विवाह मृतक अभिषेक नायक के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही दोनों के बीच हमेशा विवाद होता रहता था। दोनों ने प्रेम विवाह किया था वहीं उनका ढाई वर्ष का एक बच्चा भी है। लगातार विवाद होने के बाद कविता साहू अपने मायके में आकर ही रहने लगी थी। उसने अपने ढाई साल के बच्चे को अभिषेक नायक के पास छोड़ दिया था। 25 मई 2023 की सुबह अभिषेक अपने ससुराल गया और कविता से कहा कि वह बच्चे को देखने नहीं आती है और उसे अपने पास क्यों नहीं रख रही है। इस बात को लेकर दोनों के बीच जमकर बहस होने लगी। बहस के बाद अभिषेक वापस अपने घर आ गया था। रात को कविता ने उसे फोन करके अपने पास बुलाया ।जब अभिषेक वहां पहुंचा तब कविता उससे बहस करने लगी। विवाद बढ़ने पर कविता ने अपने पिता गुमान साहू के साथ मिलकर हत्या करने की नीयत से लकड़ी के परसा एवं बास डंडा से वार कर दिया।

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