बच्ची से अश्लील हरकत, आरोपी को 5 वर्ष की सजा

दुर्ग। 12 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी दुर्गेश साहू को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी। देव बलोदा बीएमआई चरोदा निवासी आरोपी दुर्गेश साहू 20 वर्ष पिता रमेश साहू ने 1 फरवरी 2025 की दोपहर को 12 वर्षीय बच्ची को बहाने से घर पर बुलाया और कहा कि एक अच्छी बात बताता हूं। इसके बाद उसने बच्ची को पकड़ कर बाथरूम में लेकर गया और उसके साथ अश्लील हरकत की। बच्ची ने यह जानकारी अपने परिवार वालों को दी थी। उन्होंने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।

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