मातर के दिन हुए लड़ाई झगड़े को लेकर दो आरोपी भाइयों ने अपनी मां के साथ हुई लड़ाई का बदला लेते हुए घर में घुसकर युवक की हत्या कर दी थी। दोनों हत्यारे को कोर्ट ने सजा दी है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश पी एस मरकाम की कोर्ट ने आरोपी लक्ष्य कुमार साहू एवं उसके भाई लक्की साहू दोनों निवासी ग्राम चीचा, चौकी लिटिया सेमरिया, थाना बोरी को धारा 450/ 34 संशोधित धारा 332( क)/ 3(5) के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास धारा 302/34 संशोधित धारा 103 /3(5) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार यादव ने पैरवी की थी।
नवंबर 2020 में दीपावली त्यौहार के मातर के दिन ग्राम चीचा चौकी लिटिया सेमरिया निवासी श्रीमती सरोज साहू के साथ इशेन्द्र साहू का विवाद हो गया था जिसमें इशेन्द्र ने सरोज साहू को चाकू मार दिया था। न्यायालय में सुनवाई के बाद प्रार्थी श्यामलाल साहू के पुत्र इशेन्द्र को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया था। तब से श्रीमती सरोज साहू के पुत्र लक्ष्य कुमार साहू एवं लक्की साहू जितेंद्र से रंजिश रखते थे और कहते थे कि एक दिन उसकी हत्या कर देंगे। अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार यादव ने बताया कि दो अगस्त 2023 को घर के सभी लोग खेत की निन्दाई करने गए हुए थे। घर पर इशेंद्र अकेला था। दोनों आरोपी दूसरे की छत से कूद कर घर में प्रवेश किये और लड़ाई झगड़ा करते हुए सब्जी काटने के चाकू, लोहे का तवा एवं लोहे के पाइप से इशेन्द्र की जमकर पिटाई की। इससे इशेन्द्र को गंभीर चोटें आई और उसने दम तोड़ दिया था।