सभापति के साथ मारपीट, अधिवक्ता की अग्रिम जमानत मंजूर

दुर्ग। नगर पालिका निगम के सभापति श्याम शर्मा एवं अधिवक्ता नीरज चौबे के बीच ऋषभ कॉलोनी में मार्ग अवरुद्ध होने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद नीरज चौबे द्वारा कार से कुचलने का प्रयास किया गया था। इस मामले में आवेदक अधिवक्ता नीरज चौबे की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर जिला सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर की कोर्ट में सुनवाई हुई। आवेदक ने अपना पक्ष हुए आवेदन में बताया कि श्याम शर्मा द्वारा राजनीतिक पार्टी का नेता एवं दुर्ग में नगर पालिका निगम का सभापति होने के कारण उस बेवजह आरोप लगा रहा है। विवाद के दौरान श्याम शर्मा ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा था कि मैं बड़ा नेता हूं, मेरे घर के सामने इतनी देर से हांर्न क्यों बजा रहे हो। उनकी भाषा हिंसक प्रतीत हो रही थी। न्यायालय ने अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया। 5 -5 हजार रुपए की दो सक्षम जमानत एवं 10,000 रुपए का स्वयं का मुचलका पेश किए जाने पर उसे शर्तों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है।
इस मामले में थाना प्रभारी पुल गांव का विरोध प्रतिवेदन में लेख था कि नगर निगम सभापति श्याम शर्मा ने 7 जुलाई को पुलगांव थाना में लिखित आवेदन पेश किया था। नीरज चौबे निवासी ऋषभ कॉलोनी 6 जुलाई की रात 7:30 अपनी कार सीजी 07 सी वाई 7235 से घर के सामने हांर्न बजा रहा था। इस पर श्याम शर्मा की बेटी एवं बेटा बाहर निकले तब आरोपी ने बच्चों को डांटते हुए उनकी स्कूटी को ठोकर मार दिया और बच्चों के साथ गाली गलौज करने के बाद जान से मारने की धमकी देकर कार चढ़ाने का प्रयास किया। इस पर नीरज चौबे के खिलाफ धारा 296,115(2),351(2),281, 125 ए, 109 ,184 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जिला सत्र न्यायाधीश दुर्ग की कोर्ट में आवेदक नीरज चौबे की ओर से अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ,नीता जैन ,रवि शंकर सिंह सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित हुए, वहीं शासन की ओर से लोक अभियोजक एमके दिल्ली वार उपस्थित हुए थे।

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