दुर्ग। विवाद एवं मारपीट के बाद युवक की हत्या कर देने वाले पांच आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने आरोपियों को धारा 147 के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 148 के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 302 सहपठित धारा 149 के तहत आजीवन कारावास तथा दो-दो हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 -1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभि योजक भावेश कटारे ने पैरवी की थी।
गोंड पारा वार्ड नंबर 56 ग्राम बघेरा थाना कोतवाली निवासी प्रेम उर्फ रॉकी मंडल 17 दिसंबर 2023 की शाम को घूमने के लिए अपने घर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकला था। मोटरसाइकिल पर अपने साथी गोलू एवं सौरभ चंद्रवंशी को बैठाकर वह पप्पू किराना दुकान के पास सिगरेट पीने पहुंचा था। दुकान के पास खड़े होकर रॉकी सिगरेट पी रहा था। इसी दौरान दुकान में बैठी कुसुम लता साहू ने उसे वहां पर खड़े होकर सिगरेट पीने से मना किया। इस पर रॉकी गाली देने लगा। इसी दौरान गांव का ही बुढान ठाकुर उसे सिगरेट पीने के लिए मना करने लगा।इस पर रॉकी गुस्से में आ गया और गाली गलौज करते हुए बुढान ठाकुर के साथ मारपीट की। शोर शराबा सुनकर वहां लोग एकत्र होने लगे और बहस बाजी बढ़ने लगी। तब रॉकी धमकी देते हुए वहां से अपने साथियों के साथ चला गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने बताया कि थोड़ी देर बाद रॉकी वहां पर वापस आया और चाकू लहरा कर गाली गलौज करते हुए लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगा। तभी वहां पर खड़े भूपेश साहू ने कहा कि गाली गलौज क्यों कर रहा है। इस बात बात पर रॉकी ने भूपेश को थप्पड़ मार दिया और मारपीट करने लगा। भूपेश के साथ मारपीट करते देख वहां पर खड़े रघुनाथ उर्फ रघु मंडावी ,अविनाश उर्फ बउवा मंडावी, चंद्रकांत उर्फ़ चिंटू ठाकुर, आकाश मंडावी, भूपेश साहू सभी निवासी गोंड पारा वार्ड नंबर 56 ग्राम बघेरा गुस्से में आ गए और सभी ने मिलकर रॉकी के साथ डंडे, हाथ मुक्के एवं पत्थर से मारपीट की। इसके बाद उसे नाली में फेंक दिया था। गंभीर रूप से घायल रॉकी को कोतवाली पुलिस ने अस्पताल पहुंचाई जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।