पति से अलग रह रही महिला पर चाकू से प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने दि सजा

दुर्ग। पति से अलग रह रही महिला पर चाकू से प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने सजा दी है। जिला सत्र न्यायाधीश दुर्ग के विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी जमील खान को धारा 307 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास तथा 1 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एम के दिल्लीवार ने पैरवी की थी।
सूचना कर्ता जावेद अख्तर ने जीआरपी पुलिस पुरानी भिलाई को सूचना दी कि उसके पिता जमील खान और उसकी मां कमरून निशा के बीच अनबन होने के कारण वे दोनों पिछले 14 वर्षों से अलग-अलग निवास कर रहे थे। उसके पिता जमील खान जी केबिन में अलग मकान खरीद कर निवास कर रहे थे, वहीं उसकी मां कमरुन निशा कैंप एक भिलाई के पुश्तैनी मकान में रह रही थी। जावेद एवं उसके भाई जी केबिन में रहते थे और कैंप एक में अपनी मां के पास आना-जाना करते रहते थे। 18 मार्च 2024 की सुबह उसकी मां ने जावेद अख्तर से कहा कि सब्जी मार्केट से सब्जी लाकर दे।इस पर वह अपने घर से निकलकर सब्जी लाने के लिए मार्केट गया हुआ था। जब वह वापस आया तो देखा उसकी मां घर की बाड़ी में खून से लतपथ पड़ी हुई थी। इस पर जावेद अख्तर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घायल कमरून निशा को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया था जहां से उसे रायपुर रिफर कर दिया गया था। पुलिस को कमरून निशा ने बताया कि जब वह घर में अकेली थी उसी दौरान उसका पति आरोपी जमील खान आया और बोला कि आज तेरे को खत्म कर दूंगा यह कहकर उसने धारदार चाकू से उसे पर वार कर दिया था। इससे कमरू निशा के पीठ ,सीना आदि में गंभीर चोटे आई थी।

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