अभद्र टिप्पणी, बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका खारिज

दुर्ग।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के कारण कांग्रेसी नेता बृज मोहन सिंह की मंगलवार को जमानत याचिका खारिज हो गई है। मंगलवार को पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोसले की कोर्ट में आवेदन लगाया गया था जहां सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बृजमोहन के खिलाफ वैशाली नगर थाना में धारा 296, 353(1)(6), 353(1)(सी ),352(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ था। 3 जून को दिवजेंद्र नाथ ठाकुर दुर्ग के न्यायालय में पेश किया गया था,जहां से रिमांड में जेल भेज दिया गया था।
5 जून को उनके अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन लगाया गया था जिसमे सुनवाई पश्चात न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया था। बृजमोहन सिंह के अधिवक्ता द्वारा मंगलवार को फिर से पंचम अति सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोसले के यहां याचिका लगाई गई थी, इसके बाद आवेदन पर सुनवाई हुई ।
सुनाई के दौरान प्रार्थी तुषार देवांगन एवं उनके साथ अधिवक्ता उमा भारती साहू, गौरी चक्रवर्ती,पुरषोत्तम सोनरे एवं समस्त ए. जी. पी, विशेष लोक अभियोजक एम. के. दिल्लीवार नंदनी चंद्रवंशी, प्रकाश शर्मा, सूरज शर्मा, राकेश यादव, द्रोण ताम्रकार, अशोक कुमार वर्मा संजय सिंह भावेश कटारे लक्ष्मी साहू रमेश साहू, रुप वर्षा दिल्ली वार, अरविन्द चंदेल अन्य अधिवक्ताओं द्वारा आपत्ति की गयी थी। सुनवाई पश्चात न्यायालय जमानत आवेदन खारिज कर दिया। आरोपी बृजमोहन सिंह पिछले 8 दिनों से जेल में निरुद्ध हैं।

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