दुर्ग। 11 वर्ष की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। न्यायाधीश अनिष दुबे की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। प्रकरण के मुताबिक घटना 12 फरवरी 2024 की है। बच्ची पद्मनाभपुर थाना अंतर्गत मदरसे में पढ़ने के लिए गई थी। जहां मौका देखकर एवं बच्ची को अकेला पाकर आरोपी हामीद अली ने सुबह करीब 10.20 बजे बच्ची से छेड़छाड़ की। बच्ची ने मदरसे से लौटकर घटना की जानकारी अपनी मां को दी। मां ने पद्मनाभपुर थाने में मामले की शिकायत की। पुलिस ने अपराध दर्ज कर प्रकरण विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां विचारण के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार ने की।