पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

दुर्ग। आपसी विवाद के बाद टंगिया मारकर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। पंचम सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोशले की कोर्ट ने आरोपी पोषण लाल साहू को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती नंदनी चंद्रवंशी ने पैरवी की थी।
आरोपी पोषण लाल साहू निवासी आर्य नगर कोहका अपनी पत्नी साधना साहू के साथ ग्राम कोल्हापुरी में एक किराए के मकान में रहता था। इनके दो छोटे बच्चे थे। दोनों पति-पत्नी के बीच हमेशा विवाद होता रहता था। अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती नंदनी चंद्रवंशी ने बताया कि 7 मार्च 2022 की रात को भी शराब के नशे में आकर आरोपी पोषण लाल साहू ने अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की। इसके बाद आरोपी ने धारदार टंगिया से अपनी पत्नी साधना साहू पर प्राण घातक हमला कर दिया, इससे साधना साहू ने दम तोड़ दिया था। घर में हो रहे विवाद को देख पड़ोसी ने साधना साहू के भाई प्रार्थी विजेंद्र कुमार साहू को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पोषण लाल साहू साधना के साथ जमकर मारपीट कर रहा है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

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