जमीन के सौदे में 19 लाख की धोखाधड़ी, अपराध दर्ज

दुर्ग। जमीन को बेचने के एवज में 19,10,000 रुपए आरोपी ने ले लिए परंतु न तो रजिस्ट्री कराई और न ही रकम वापस की। इस पर परेशान होकर प्रार्थी ने पदमनाभपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। जानकारी के मुताबिक गवली पारा दुर्ग निवासी पद्म जैन ने शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी पूर्व एल्डरमैन देव कुमार सिन्हा के स्वामित्व व आधिपत्य की परिवर्तित आवासीय भूमि जो कि ग्राम बोरसी वार्ड नंबर 52 हनोदा जाने वाले मार्ग पर है का सौदा पद्म जैन एवं उसकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति जैन से किया था। इस जमीन को देव कुमार सिन्हा अपने नाम पर प्रमाणीकरण करने के पश्चात 22 फरवरी 2018 को एक इकरारनामा का निष्पादन किया गया था। उस भूमि के बदले प्रार्थी ने 11,60,000 रुपए का चेक 23 फरवरी 2018 को दिया था। इसके बाद देव कुमार सिन्हा ने इसी सौदे के एवज में उसके सहायक कार्यकर्ता योगेंद्र गोस्वामी से डेढ़ लाख रुपए बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ले लिए थे। प्रार्थी के अधिवक्ता नीरज चौबे ने बताया कि देव कुमार सिन्हा ने प्रार्थी से 19,10,000 रुपए ले लिया था। रकम प्राप्त होने के बाद भी वह जमीन की रजिस्ट्री करने में टालमटोल कर रहा था। जब प्रार्थी ने अपनी रकम वापस करने की बात कही तो आरोपी मुकर गया था। परेशान होकर प्रार्थी ने थाना में शिकायत दर्ज कराई।

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