दुर्ग। किशोरी को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी श्रीमती संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी यशवंत निर्मलकर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास,5000 रुपए अर्थ दंड तथा धारा 366 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
इंदिरा नगर बघेरा निवासी आरोपी यशवंत निर्मलकर उर्फ लल्लू की जान पहचान 15 वर्षीय किशोरी के साथ थी। 25 अक्टूबर 2022 को आरोपी यशवंत किशोरी को बहला फुसलाकर अपने नानी के घर ग्राम ठेकवा ले कर गया।वहां पर उसने किशोरी के मांग में सिंदूर भरा और कहा कि आज से वह पति-पत्नी है। इसके बाद आरोपी ने 25 से 29 अक्टूबर तक लगातार किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब 25 अक्टूबर की शाम को किशोरी घर नहीं पहुंची तब किशोरी की मां ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।