15% लाभांश देने का झांसा देकर सैकड़ो लोगों से रकम जमा कराने के बाद धोखाधड़ी करने वाले आरोपी डॉक्टर एमके खंडूजा के मामले में शुक्रवार को रिमांड पेशी थी। जिला न्यायाधीश दुर्ग प्रज्ञा पचौरी की कोर्ट ने रिमांड की पेशी बढ़ाते हुए 30 जनवरी कर दी है। वहीं डॉक्टर खंडूजा पर चिटफंड की धारा छत्तीसगढ़ हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 व 10, 420, 406 जोड़ा गया है। आरोपी डॉक्टर खंडूजा द्वारा अपने व्यवसाय को विकसित करने के लिए सैकड़ों लोगों को झांसा देते हुए उनकी रकम जमा कर ली थी। लोगों को 15% लाभांश देने का झांसा देकर सैकड़ो लोगों से एक करोड़ से अधिक रकम जमा कर ली थी। इसके बाद ना तो राशि वापस मिली और ना ही उस पर ब्याज दिया गया। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार कर जेल निहित किया है। बीएसपी से सेवानिवृत प्रार्थी शारदा प्रसाद सिन्हा ने भी 5 लाख रुपए जमा कराए थे। जब उन्हें अपनी रकम वापस नहीं मिली तब उन्होंने आरोपी के खिलाफ स्मृति नगर चौकी में अपराध दर्ज करवाया था।