हत्या करने वाले किशोर आरोपी को न्यायालय ने दी सजा

धारदार हथियार से वार कर हत्या करने वाले किशोर आरोपी को न्यायालय ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी अवध किशोर की कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास,1000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। श्रीमती पूजा मोंगरी ने बताया कि थाना अंडा अंतर्गत निवासी सलमा सोनवानी 31 जुलाई 2020 को अपनी चाची सरिता देवार छोटे भाई पिंटू सोनवानी के साथ लता देवार के घर हाल-चाल जानने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान अपचारी बालक, बलराम मरकाम ,प्रशांत मरकाम एवं लाल बादशाह आए और नाचने गाने के पुराने पैसे की बात को लेकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। इस पर सलमा ने अपने बड़े भाई विक्की सोनवानी को फोन पर घटना की सूचना दी। थोड़ी देर में सलमा का भाई विक्की सोनवानी, छोटा भाई देवा सोनवानी, उसके चाचा संतराम सोनवानी, पिता संतोष सोनवानी वहां पहुंचे। इस पर अपचारी बालक ने अपने साथियों के साथ धारदार हथियार एवं लोहे की राड से सभी लोगों पर हमला कर दिया। इससे चारों लोगों को गंभीर चोटें आई। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया वहां से उन्हें रायपुर रिफर किया गया। गंभीर रूप से घायल संतराम सोनवानी की मौत हो गई थी।

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