दुर्ग। बहला फुसलाकर शादी का झांसा देते हुए किशोरी का लगातार शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी श्रीमती संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी निखिल गुरुंग को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास, 5000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
किशोरी और आरोपी निखिल गुरुंग निवासी बांस पारा दुर्ग की आपस में जान पहचान थी। आरोपी निखिल गुरुंग ने किशोरी से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं। इस पर किशोरी ने मना कर दिया। इसके बाद भी आरोपी लगातार उसे प्यार करने की बात करते हुए शादी के लिए कहता रहता था। एक दिन आरोपी ने किशोरी से कहा कि चलो तुम्हें घुमा कर लाता हूं, यह कहकर वह अपनी दो पहिया वाहन पर किशोरी को बैठाकर धमधा नाका की ओर घूमा लाया और वापस घर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद किशोरी किराना दुकान सामान लेने जा रही थी, इसी दौरान रास्ते में आरोपी ने उसे कहा कि चलो घूमा कर ले आता हूं। यह कहकर अपनी गाड़ी में बैठाया और धमधा नाका हाईवे रोड से उरला की ओर ले गया। वहां एक सुनसान निर्माणाधीन मकान में उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद आरोपी ने किशोरी से कहा कि अगर किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा ।आरोपी लगातार किशोरी को परेशान करने लगा था। एक दिन आरोपी उसे रास्ते में रोक कर घूमाने के बहाने फिर से एक स्थान पर ले गया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया।यह बात किसी को बताने पर उसके मम्मी पापा को जान से मार देने की धमकी दी।