दुर्ग। ट्रक को टक्कर के बाद ट्रक के हेल्पर पर बोलेरो वाहन चढ़ाकर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। वही कार में ही बैठे अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग प्रशांत पाराशर की कोर्ट ने आरोपी विवेक कुमार जंघेल 23 वर्ष निवासी ग्राम ढाप थाना साजा जिला बेमेतरा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास,5000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है, वहीं कर में बैठे अन्य अभियुक्त जशवंतकं जंघेल को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है।
14 मार्च 2024 को प्रार्थी बलकार सिंह ट्रक लेकर नागपुर के लिए निकला था। रात्री में वह खरसिया के पास रुक गया था। दूसरे दिन वह।।। होते हुए ठेकला ढाबा के पास पहुंचा था ,इसी दौरान एक बोलेरो गाड़ी क्रमांक सीजी 07 ए टी 3002 का चालक रॉन्ग साइड अपनी गाड़ी को लाकर ट्रक के सामने ला दिया। बोलेरो को देखकर प्रार्थी ने अपनी ट्रक को धीरे चला कर रोक दिया। इसके बाद भी बोलेरो ने ट्रक को साइड से टक्कर मार दी। इस पर ट्रक में बैठा क्लीनर गणेश दुबे नीचे उतरा और चिल्लाते हुए कहा कि हमारी गाड़ी को क्यों टक्कर मार दी। इस पर बोलेरो चालक आरोपी विवेक कुमार जंघेल ने गुस्से में आकर बोलेरो गाड़ी को चलाते हुए लाया और गणेश दुबे को जमकर टक्कर मार दी। आरोपी ने उसके ऊपर बोलेरो को चढ़ा दिया जिससे गणेश दुबे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी।