दुर्ग। घर बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाकर किशोरी का लगातार शोषण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी श्रीमती संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास, 5000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
15 वर्षीय किशोरी एवं आरोपी एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। अभियुक्त की बहन पीड़िता के पिता को राखी बांधती थी। 9 दिसंबर 2021 को आरोपी रजत सोनी निवासी कैंप 1 छावनी किशोरी को अपने घर पर बुलाया और मौके का फायदा उठाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। संतोष कसार ने बताया कि इसके बाद आरोपी ने धमकी दी कि वह जब भी उसे बुलाएगा तो उसे आना पड़ेगा नहीं तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद आरोपी जब भी मौका मिलता वह किशोरी पर दबाव डालकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। 13 जनवरी 2022 को आरोपी ने फिर से अपने घर बुलाया था। डर के कारण किशोरी उसके घर पर गई तो आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए यह बात किसी को भी ना बताने के लिए कहा। परेशान होकर किशोरी ने अपने घर वालों को यह बात बताई और छावनी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई थी।