प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को 5 वर्ष की कैद

दुर्ग। युवक पर प्राण घातक हमला करने के बाद फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश पी एस मरकाम की कोर्ट ने आरोपी दिनेश कुमार चौरे 29 वर्ष निवासी ओम नगर उरला को धारा 307 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास ,500 रुपए अर्थ दंड तथा धारा 294 के तहत एक माह साधारण कारावास की सजा सुनाई है। 29 जून 2018 को अंबेडकर नगर उरला निवासी आशीष मेश्राम रसमड़ा से अपनी ड्यूटी कर रात 9:30 बजे अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान ओम नगर उरला में पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी निलेश चौरे, दिनेश चौरे, सतीश एवं स्वप्निल शर्मा ने आशीष मेश्राम में शाम घेर लिया और कहा कि आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, जान से खत्म कर देंगे। यह कहकर आरोपी निलेश ने आशीष पर तलवार से वार किया वहीं अन्य आरोपियों ने हाथ मुक्के से मारपीट किये। इससे आशीष के सिर व अन्य हिस्सों में गंभीर चोटे आई थी। अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक प्रदीप नेमा ने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपी निलेश, स्वप्निल एवं सतीश के विरुद्ध 1 अक्टूबर 2021 को निर्णय घोषित कर उन्हें दोष सिद्ध एवं दंडित किया गया है। आरोपी दिनेश फरार था। गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।

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