दुर्ग। जमीन के ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति झूठे दस्तावेज के आधार पर प्राप्त करने के बाद उसमें आरोपीगण द्वारा नाम बदलकर धोखाधड़ी की गई। पीड़िता ने इसकी शिकायत दुर्ग पुलिस अधीक्षक को लिखित में की। उसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपियों कैलाश चंद गोदवानी, कौशल्या पंजवानी, साधना लालवानी, रितिका तेजवानी, विनोद गोदवानी, अजय गोदवानी, शंकर लाल गोदवानी, उषा गोदवानी, पवन गोदवानी, भवन गोदवानी, संजय गोदवानी, रोशन गोदवानी के खिलाफ धारा 420, 467, 468 ,34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।
सिंधी कॉलोनी कंवर नगर दुर्ग निवासी श्रीमती कृष्णा लेखवानी पत्नी श्री चंद लेखवानी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके चचेरे भाइयों स्वर्गीय भजन मल, स्वर्गीय कल्लू मल के द्वारा अपने हक व स्वामित्व की ग्राम पुलगांव स्थित भूमि को 30 मार्च 2008 को वसीयत के माध्यम से पीड़िता को दी गई थी। इसी दिनांक को ही पीड़िता के चचेरे भाइयों स्व. भजन मल, स्वर्गीय कल्लू मल के द्वारा पीड़िता के पति सी ए श्री चंद लेखवानी और पीड़िता को उसी दिन भूमि के मूल दस्तावेज व ऋण पुस्तिका की असल भी सौंप दिए गए थे। उक्त भूमि के मूल दस्तावेज व ऋण पुस्तिका की असल पीड़िता के पास ही है। उक्त वर्णित वसीयतनामा ,पंजीकृत आम मुख्तारनामा एवं भूमि के मूल दस्तावेज पीड़िता को सौंप देने की जानकारी उसके चचेरे भाइयों के भाइयों एवं उनके परिवार जनों जिसमें कैलाश चंद्र गोडवानी एवं अन्य आरोपी भी शामिल है, को थी। इसके बावजूद भी धोखाधड़ी के उद्देश्य से पुलिस के समक्ष कैलाश चंद गोदवानी द्वारा झूठा शपथ पत्र, कूट रचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी हस्ताक्षर एवं गवाहों को गुमराह करते हुए आरोपी कैलाश चंद गोदवानी के साथ-साथ अन्य आरोपीगण द्वारा धोखाधड़ी करते हुए जमीन की ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति प्राप्त कर ली गई और जमीन का नामांतरण प्राप्त कर लिया गया। पीड़िता श्रीमती कृष्णा लेखवानी को इसकी जानकारी होने पर उसने शिकायत दर्ज कराई है।