पत्नी पर प्राण घातक हमला, पति को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

दुर्ग। मायके गई पत्नी के चरित्र पर शंका करते हुए उस पर चाकू से प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने सजा दी है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग पी एस मरकाम की कोर्ट ने आरोपी शशिकांत बघेल को धारा 307 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थ दंड, आयुष अधिनियम की धारा 25(1ख) के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थ दंड तथा धारा 27 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास ,1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रदीप नेमा ने पैरवी की थी।
पीड़िता श्रीमती रेखा बघेल 2 मई 2022 की रात लगभग 10:00 बजे अपने मायके की बाड़ी में शौच करने गई हुई थी। उसी समय पीछे से उसका पति आरोपी शशिकांत बघेल निवासी ग्राम बरेझर थाना घुमका जिला राजनांदगांव वर्तमान पता ग्राम चुनकट्टा थाना उतई आया और उसके चरित्र पर शंका करते हुए सब्जी काटने वाले चाकू से उस पर प्राण घातक हमला कर दिया था। इससे पीड़िता के कान के पास, कंधे व अन्य हिस्से में चोटे आई थी। अधिवक्ता प्रदीप नेमा ने बताया कि घटना के बाद परिवार वाले गंभीर रूप से घायल पीड़िता को तुरंत इलाज के लिए उतई अस्पताल ले जाकर भर्ती किये थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *