दुर्ग। मारपीट सहित अन्य आरोप को लेकर आरोपी बनाए गए भिलाई तीन चरोदा नगर पालिका के सभापति कृष्णा चंद्राकर एवं पप्पू चंद्राकर को न्यायालय ने जमानत दे दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट भिलाई तीन प्रथम श्रेणी अमिता जायसवाल की कोर्ट ने दस-दस हज्ञार रुपए के जमानत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
अधिवक्ता सुधीर कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार की सुबह 11:00 बजे कृष्णा चंद्राकर एवं पप्पू चंद्राकर को सीधे न्यायिक मजिस्ट्रेट भिलाई 3 प्रथम श्रेणी अमिता जायसवाल की कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि इस मामले में अपहरण का मामला नहीं बनता है। अधिवक्ता सुधीर कुमार त्रिपाठी ने दलील दी कि कृष्णा चंद्राकर के खिलाफ पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने जो अपराध पंजीबद्ध किया है वह दुर्भाग्यपूर्वक एवं राजनीति रंजिश से शुब्ध होकर बदला लेने की नीयत से दर्ज किया गया है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने कृष्णा चंद्राकर एवं पप्पू चंद्राकर को जमानत दे दी है। उल्लेखनीय कि कुछ दिन पूर्व ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ दुर्व्यवहार व गाली गलौज की गई थी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान मारपीट व अन्य आरोप कृष्णा चंद्राकर एवं अन्य लोगों पर लगाए गए थे।