दुर्ग। उड़ीसा से लाखों रुपए का गांजा लाकर घर के सामने गाड़ी में रखने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। एनडीपीएस एक्ट की विशेष न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने आरोपी भागवत साहू को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20( ख) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 50000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट विजय कसार ने पैरवी की थी।
28 सितंबर 2023 को जामगांव आर थाना पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम किकिरमेटा जिला दुर्ग निवासी आरोपी भागवत साहू पिता शंकरलाल साहू एक पिकअप वाहन के पीछे सफेद रंग की बोरी में गांजा रखकर गाड़ी को अपने घर के सामने खड़ी किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन क्रमांक सीजी 05 ए एन 9904 में एक सफेद रंग की बोरी में रखे मादक पदार्थ गांजा को जब्त किया था। प्लास्टिक के बोरे में 12 किलो 965 ग्राम गांजा रखा हुआ था जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए आंकी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भागवत साहू को गिरफ्तार किया था वहीं पिकअप वाहन जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए थी को भी जब्त किया था।