प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अतंर्गत ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन आमंत्रित

दुर्ग / प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र दुर्ग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से मिली जानकारी अनुसार योजनान्तर्गत अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रूपए सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रूपए आवेदक द्वारा ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है। योजना में उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में 10 लाख रूपए और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रूपए से अधिक की परियोजनाओं में लाभार्थी को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परियोजना लागत में निर्धारित नियमानुसार 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत अनुदान राशि देय होगी। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए है इस योजना के लिए पात्र नहीं होगें। जिन आवेदकों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है वे इस योजना अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग के वेबसाईट kviconline.gov.in पर जाकर आनॅलाईन आवेदन कर सकते है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग में संपर्क कर सकते है।

  

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