दुर्ग। घर में अकेले पाकर अपने रिश्ते की साली के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी श्रीमती संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास, 5000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड ना दे पाने पर एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
संतोष कसार ने बताया कि पीड़िता अपने बड़े भाई के साथ रहती थी। उसके माता-पिता बालाघाट में नौकरी करते थे। 27 मार्च 2023 को पीड़िता का बड़ा भाई बालाघाट गया हुआ था। घर में पीड़िता अकेली थी। इसी दौरान खमरिया बेमेतरा में रहने वाला उसका रिश्ते का जीजा उनके घर आया हुआ था। रात को वह खाना खाकर घर में ही दूसरे कमरे में सो गया था। पीड़िता अपने कमरे में सोई हुई थी। रात में आरोपी पीड़िता के पास आकर सो गया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। जब पीड़िता ने स्वयं को छुड़ाने के लिए उसे दांत से काटा तब आरोपी उसे छोड़कर भाग निकला और जाते-जाते उसने बाहर से दरवाजा भी बंद कर दिया था। पीड़िता ने पद्मनाभपुर चौकी में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।