दुर्ग। उधारी में ईंट लेने के बाद दिया गया चेक बैंक में जमा करने पर अनादरित होने वाले मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग जनार्दन खरे की कोर्ट ने आरोपी पूर्णानंद साहू को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत 10 माह सश्रम कारावास की सजा, एक माह के भीतर 76,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने तथा रकम अदा नहीं करने पर 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
नेहरू नगर भिलाई निवासी परिवादी श्रीमती नीतू पति गौरव कुमार की ईंट भट्टा है।आरोपी पूर्णानंद साहू निवासी नेहरू नगर भिलाई की जान पहचान श्रीमती नीतू से थी। पूर्णानंद साहू ने परिवादी से 24,000 ईंट जिसकी कीमत लगभग 76000 रुपए थी, को उधारी में लिया था। इसके बदले आरोपी ने इलाहाबाद बैंक शाखा मोहदी पाट जिला बालोद का 30 जून 2019 का चेक प्रदान किया था। जब परिवादी ने चेक को बैंक में लगाया तो बैंक ने खाते में रकम नहीं होने की बात कहते हुए चेक को अनादरित कर दिया था। इसके बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता जितेंद्र सिंह के जरिए न्यायालय मे न्याय के लिए परिवाद दायर किया था।