दुर्ग । चाकू की नोक पर पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश गणेशराम पटेल की कोर्ट ने आरोपी यत्र धुर्वे को धारा 380 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास ,500 रुपए अर्थदंड, धारा 376 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास, 2000 रुपए अर्थदंड, धारा 457 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास ,2000 रुपए अर्थदंड धारा 506 (दो) के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आर्शीवाद अपार्टमेंट में पीड़िता कई वर्षों से साफ सफाई का काम कर रही थी, और वह वहीं पर बने क्वार्टर में निवास कर रही थी।15 अप्रैल 2013 की रात लगभग 1:30 बजे आरोपी यत्र धुर्वे 31 वर्ष निवासी डेरा बस्ती फरीदनगर थाना सुपेला उसके घर में ग्रिल जाली को तोड़कर प्रवेश किया और पीड़िता के गले पर चाकू रखकर उसे डराया और बोला कि अगर उसने चिल्लाई तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। बहुत दिनों से वह इसी के इंतजार में था। आज मौका मिला है यह कहकर उसने चाकू की नोक पर पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला था।