दुर्ग। किशोरी के साथ लगातार दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी श्रीमती संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी उमेश कुमार लेझारे को धारा 366 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
17 वर्षीय किशोरी की जान पहचान आरोपी उमेश कुमार लेझारे निवासी ग्राम धनगांव, थाना डोंगरगांव,जिला राजनांदगांव से थी। आरोपी ने 26 सितंबर 2022 को किशोरी को बहला फुसला कर एवं शादी का प्रलोभन देकर ग्राम ढोकला के शिव मंदिर में ले गया। इसके बाद उसने किशोरी की मांग में सिंदूर भरा एवं मंगलसूत्र पहनाया और किशोरी से कहा कि उसने उसके साथ विवाह कर लिया है। इसके बाद आरोपी ने किशोरी को रायगढ़ में अपने मित्र के घर में ले जाकर रखा और उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया। विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि 26 सितंबर 2022 को मजदूरी के काम पर निकली किशोरी जब घर नहीं पहुंची तब परिवार वालों ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।