दुर्ग। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी जमानतदार को सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जनार्दन खरे की कोर्ट ने आरोपी जमानतदार अल्ताफ अहमद निवासी फिटको टेलर जवाहर मार्केट कैंप 2 को धारा 138 परक्राम्य में लिखित अधिनियम के तहत 10 माह की सजा एवं 1,55,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादी को प्रदान करने एवं क्षतिपूर्ति की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी जमानतदार को तीन माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है। परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा सुपेला भिलाई की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद शफीक खान ने पैरवी की थी।
अधिवक्ता मोहम्मद शफीक खान ने बताया कि ऋणी मनदीप सिंह रंधावा ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा सुपेला भिलाई से वाहन ऋण प्राप्त किया था। ऋण की वसूली नहीं होने पर उसके परिचित जमानतदार अल्ताफ अहमद ने जमानत नामा, आवश्यक दस्तावेज आदि निष्पादित किए थे। मनदीप सिंह रंधावा ने वाहन ऋण के रूप में 1,55,000 रुपए प्राप्त किए थे। मूल ऋणी के जमानतदार अल्ताफ अहमद लोन ऋम की बचत किस्त राशि के भुगतान स्वरूप परिवादी बैंक को 29 जुलाई 2017 को 1,55,000 रुपए का चेक आईडीबीआई बैंक शाखा स्टेशन रोड दुर्ग का प्रदान किया था। बैंक प्रबंधन द्वारा जब उक्त चेक को ऋणी के खाते में जमा किया तो खाते में रकम न होने के कारण चेक अनादरित हो गया था।